Tractor Subsidy Scheme Haryana: हरियाणा के किसानों के लिए एक कमाल की स्कीम सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। जी हां, राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना के अनुसार आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। ध्यान रहे इसके बाद ये मौका फिर नहीं मिलेगा। हालांकि इसकी पात्रता की एक शर्त है। यह योजना सिर्फ हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसानों के लिए है। अन्य श्रेणी में आने वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
Tractor Subsidy Scheme Haryana: क्या है अंतिम तिथि?
हरियाणा सरकार ने 45 HP क्षमता वाले नए ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अगर आप भी अनुसूचित जाति (SC) के किसान हैं तो इस योजना का लाभ उठाकर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी आसानी से पा सकते हैं। वहीं, 27 दिसंबर को शुरू हुई इस योजना की आखिरी तारीख 15 जनवरी, 2026 है।
Tractor Subsidy Scheme Haryana: नए ट्रैक्टर के लिए कैसे मिलेंगे 3 लाख
ट्रैक्टर खरीदने के लिए जितने भी इच्छुक किसान हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके बाद लाभार्थियों के लिए लिस्ट तैयार की जाएगी। जो कि, जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा तैयार की जाएगी। इसके बाद जिन किसानों का नाम इस लिस्ट में आएगा, वो कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड ट्रैक्टर कंपनी से मोलभाव करके ट्रैक्टर को आसानी से खरीद सकते हैं।
अगर चुने गए किसानों की संख्या तय लक्ष्य से ज्यादा होगी तो लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया की जाएगी। जो भी किसान इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो कृषि विभाग के पोर्टल पर जाने के अलावा अपने जिले के उप निदेशक कृषि या सहायक कृषि अभियंता के ऑफिस में जाकर आसानी से संपर्क कर सकते हैं।
Tractor Subsidy Scheme Haryana की पात्रता
- लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य है और अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी से होना चाहिए।
- पिछले 5 साल में कृषि विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर सब्सिडी न ली हो।
- ट्रैक्टर खरीदने की तारीख से 5 साल तक उसे बेचा नहीं जा सकता है।

- किसान के पास खेत का मालिकाना हक होना चाहिए।
- जमीन परिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID) के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर रजिस्टर्ड हो सकती है।
Tractor Subsidy Scheme Haryana के लिए कैसे करें आवेदन।
STEP-1
- पहले आपको ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- पोर्टल पर किसान सेंटर पर जाएं और फिर अपने परिवार पहचान पत्र या आधार नंबर से आप इसे रजिस्टर्ड करें।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करें।
STEP-2
- अब कृषि विभाग के पोर्टल पर जाएं और Tractor Subsidy Scheme SB-89 चुनें।
- योजना के नियम व शर्तें अच्छे से पढ़ें और Click Here for Registration पर क्लिक करें।
- अब परिवार पहचान पत्र नंबर डालकर परिवार के सदस्यों की डिटेल खोलें।
- इसके बाद जिस सदस्य के नाम से योजना के लिए आवेदन करना है, उसे चुनें।
- आगे मांगी गई सभी जानकारियां भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का हेल्पलाइन नंबर
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, अगर आपको भी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं।







