Delhi NCR Stray Dogs: देश के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जब लोग इन कुत्तों के शिकार हो जाते हैं। बता दें कि, Delhi NCR में कुत्ते कई लोगों को काट चुके हैं। जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का निर्देश दे दिया है।
वही कोर्ट ने Delhi NCR ,नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम नगर निगम से यह भी कहा है कि वह तत्काल डॉग शेल्टर होम बनाएं और कुत्तों को पकड़ कर वहां रखना शुरू कर दे। इस मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। वही दूसरी तरफ मुंबई में कबूतर खानों को लेकर भी कई दिनों से बवाल चल रहा है।
जानकारी के लिए बता दें कि, आवारा कुत्तों के काटने के बाद रेबीज से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई खुद इसका संज्ञान लिया था बता दें कि जस्टिस जे.बी पारडीवाला और आर महादेवन की बेंच ने इस मामले पर पहली सुनवाई करते हुए कहा, “कोई भी एक्टिविस्ट या डॉग लवर उन बच्चों को वापस नहीं ला सकता जो कुत्तों के चलते मारे गए. अब समय आ गया है कि सख्त कदम जाएं.”
Delhi NCR में शेल्टर होम बनाने का आदेश
इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा है कि हर गली और सड़क को आवारा कुत्तों से मुक्त करना बहुत जरूरी हो गया है। वहीं दूसरी तरफ Delhi NCR को लेकर भी कहा गया कि, सरकारी संस्थाएं बिना नियमों की परवाह किए कार्रवाई तुरंत शुरू कर दे। वहीं Delhi NCR के साथ-साथ बाहरी इलाकों में भी कुत्तों के काटने की वजह से रेबीज की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
जिससे लोगों की मौत हो रही है। कोर्ट ने कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने के आदेश दे दिया है। वहीं शुरुआत में 5000 कुत्तों के हिसाब से शेल्टर होम बनाए जाएंगे। इसके बाद इसकी क्षमता और भी ज्यादा बढ़ सकती है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने भी लिया संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों और दूसरे जानवरों के मामलों को लेकर खुद इन मामलों का संज्ञान लिया है बता दें कि, प्रधान पीठ जोधपुर ने पिछले कुछ दिनों जानवरों के मामले को लेकर सुनवाई की है। हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किया है।

बता दें कि, हाई कोर्ट ने जोधपुर जयपुर और उदयपुर के नगर निगम को आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान चलाने को कहा है। जिससे इनकी संख्या कम हो सके।
मुंबई में कबूतरखानों को लेकर बवाल
वही मुंबई में कबूतर खानों को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। बता दें कि, मुंबई में कबूतर खाने पर रोक लग गई है। इस मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। जिसमें कहा गया कि बीएमसी ने कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगा दी है।
जानकारी के लिए बता दें कि, बीएमसी ने यह फैसला आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया। वहीं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से मना कर दिया। जिसे लेकर उसने कहा कि दो अलग-अलग जगह एक चीज की सुनवाई नहीं चल सकती है।
यह भी पढ़ें: शिमला समझौता क्या है? जानिए 1971 युद्ध के बाद हुआ यह ऐतिहासिक फैसला जो आज भी भारत-पाक रिश्तों को तय करता है







