Vidhva Vivah Uphar Yojana: राजस्थान महिलाओं के लिए एक से बड़ी एक योजना निकाली है। देखा जाए तो, विधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना के अतंर्गत आता है। यह योजना उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो पति के निधन के बाद दोबारा शादी कर अपनी नई जिंदगी फिर से शुरू करना चाहती हैं। सरकार का भी उद्देश्य है कि ऐसी महिलाओं को समाज में सम्मान मिले और विवाह के समय आर्थिक परेशानी न हो।
इस योजना के अनुसार, सरकार विधवा महिला को आर्थिक सहायता देती है, ताकि वह शादी और नए घर की जरूरतें आसानी से पूरी कर सके। यह योजना खासतौर पर गरीब, किसान परिवारों और कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए सहायक है, जिससे वे बिना किसी डर या दबाव के अपने भविष्य की नई शुरुआत कर सकें।
Vidhva Vivah Uphar Yojana क्या है?
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि, विधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना के अंतर्गत आता है। जिसका उद्देश्य विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह करने पर आर्थिक सहायता देना होता है। ताकि वे सम्मान के साथ अपना नया जीवन फिर से शुरू कर सकें। इस योजना के अनुसार, पात्र विधवा महिला को 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। जो विवाह और नए घर की जरूरतों में काम आती है।
Vidhva Vivah Uphar Yojana का उद्देश्य
विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना
विवाह के समय आर्थिक सहायता देना
विधवा महिलाओं को सम्मान के साथ नया जीवन शुरू करने में मदद करना
समाज में विधवा विवाह के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ाना
गरीब और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को सहारा देना
Vidhva Vivah Uphar Yojanaके तहत कितना पैसा मिलता है ?
विधवा विवाह उपहार योजना के तहत विधवा महिला को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है।
Vidhva Vivah Uphar Yojana की पात्रता

- आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए और राजस्थान राज्य की निवासी हो
- आवेदक राजस्थान की स्थायी निवासी हो या पुनर्विवाह से पहले कम से कम 3 साल से राजस्थान में रह रही हो
- आवेदक को विधवा पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन की पात्रता होनी चाहिए
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- यदि आवेदक ने इस योजना से पहले दोबारा विवाह कर लिया है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी
Vidhva Vivah Uphar Yojana की आवेदन प्रक्रिया
आवेदक को आवेदन फॉर्म जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी से लेना होगा।
ध्यान रहें, आवेदन सादे कागज पर भी किया जा सकता है। भरा हुआ आवेदन पत्र जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी को जमा करना होगा। नीचे क्लिक कर पेज नंबर 7 से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
आवेदन के साथ जरूरी कागज
- आयु प्रमाण पत्र के लिए स्कूल प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (सभी जगहों से)
- परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी
- विधवा पेंशन से जुड़े दस्तावेज यदि लागू हो
- पुनर्विवाह प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट
Vidhva Vivah Uphar Yojana के लिए जरूरी कागज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी (उम्र के लिए)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- जन आधार या भामाशाह कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
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