स्थानीय अदालत ने RG Kar अस्पताल की प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में 33 वर्षीय नागरिक पुलिस स्वयंसेवक संजय रॉय को दोषी करार दिया है। सोमवार को सजा का ऐलान किया जाएगा, जिससे इस दर्दनाक घटना पर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा जिसने पिछले साल पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
न्यायालय का फैसला
सेलदाह स्थित अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने शनिवार को 160 पन्नों के अपने फैसले में संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की बलात्कार, हत्या और मौत का कारण बनने वाली धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा,
“पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की कुछ गतिविधियों की आलोचना की गई है, जो सबूतों में सामने आई। विभागाध्यक्ष (HoD), MSVP और प्रिंसिपल की भूमिका ने भ्रम पैदा किया, जिसे आलोचना के रूप में दर्ज किया गया है।”
पारिवारिक प्रतिक्रिया
फैसले के बाद, पीड़िता के पिता अदालत में भावुक हो गए और न्यायाधीश से कहा,
“आपने मेरे विश्वास का मान रखा।”
संजय रॉय का दावा
भीड़भाड़ वाले अदालत कक्ष में, कड़ी सुरक्षा के बीच लाए गए संजय रॉय ने एक बार फिर दावा किया कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उनके वकील उन्हें शांत कराने की कोशिश करते रहे। बाहर ले जाते समय, उन्होंने कहा कि एक “IPS अधिकारी” सबकुछ जानते हैं।
CBI की भूमिका
इस मामले की जांच CBI ने की थी, जिसे कोलकाता पुलिस से यह केस सौंपा गया था। जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया। सीबीआई ने अपनी जांच में संजय रॉय को दोषी पाया।
सोमवार को सजा का ऐलान
अदालत ने कहा कि सोमवार को सजा की सुनवाई होगी। यह तय किया जाएगा कि दोषी को कितनी सजा दी जाएगी।
मामले ने क्यों खींचा सबका ध्यान?
इस मामले ने पिछले साल पूरे देश को झकझोर दिया था। RG Kar अस्पताल की प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की यह घटना अस्पताल और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाती है।
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