Mukhyamantri Divyangjan Yojana: अगर आप भी दिव्यांग हैं और आपके सीने में कुछ कर गुजरने की ‘आग जल’ है तो ये खबर आपके लिए है। ऐसा इसलिए क्योंकि, आप बिहार की नीतीश सरकार की एक योजना का हिस्सा बनकर एक उद्यमी बन सकते हैं। सरकार आपको सूबे में अपना उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देगी।
दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने सूबे में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘सात निश्चय-3’ के तहत ‘मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना’ चला रही है। ‘मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना’ के तहत बिहार के दिव्यांगजनों को 10 लाख तक लोन एंड ग्रांट (लोन एवं अनुदान) दिया जा रहा है। यानी आपके 10 लाख के लोन में 5 लाख पूरी तरह से माफ होंगे। इसके लिए पात्र लाभुकों को 15 मार्च से पहले आवेदन करना होगा। आइए जानते हैं कैसे आवेदन करें, किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी?
‘Mukhyamantri Divyangjan Yojana’ का उद्देश्य क्या?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का लक्ष्य राज्य में 1 करोड़ रोजगार के अवसर को सृजित करना है। इसी कड़ी में दिव्यांग उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ‘मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना’ का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
‘Mukhyamantri Divyangjan Yojana’ के तहत कितने लोगों को चयन होगा?
राज्य सरकार के निर्देशानुसार, पात्र लाभुकों को प्रति इकाई परियोजना लागत का अधिकतम 10 लाख रुपये दिया जाएगा। बता दें कि, यह राशि ऋण और अनुदान के मिश्रण के रूप में होगी। उद्योग विभाग ने स्पष्ट किया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 100 दिव्यांगजनों का चयन इस योजना के तहत किया जाएगा। चयनित आवेदकों को लोन देने से पहले जरूरी व्यावसायिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
‘Mukhyamantri Divyangjan Yojana’ के लिए कैसे करें आवेदन?
जितने भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार हैं जो उद्योग विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के बाद लॉगिन सेक्शन में जाकर MMUY (Mukhyamantri Muslim Udyami Yojana/Divyangjan) विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपने आधार नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन के लिए मांग गई जानकारी भरें और फिर आवेदन फॉर्म भरें।
‘Mukhyamantri Divyangjan Yojana’ के आवेदन के लिए किन दस्तावेज की जरूरत?
‘मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना’ का लाभ लेने के लिए आवेदकों के पास कुछ दस्तावेजों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में उद्योग विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र, बिहार का आधार कार्ड, स्थानीय निवासी प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
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