Atal Pension Yojana: पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के चेयरमैन एस. रमन ने सोमवार को कहा कि हमारा 50 लाख पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को Atal Pension Yojana के दायरे में लाने का लक्ष्य है। वहीं देखा जाए तो, सरकार ने 1 जून, 2020 को रेहड़ी-पटरी वालों के लिए छोटी राशि की लोन स्कीम पीएम स्वनिधि योजना लाने की शुरुवात की थी।
जबकि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली इस Atal Pension Yojana के तहत पात्र रेहड़ी-पटरी वालों को किस्तों में 50,000 रुपये तक का बिना किसी जमानत/गारंटी के कर्ज दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि, यह लोन तीन किस्तों में प्रदान किया जाता है।
पहली किस्त लेने वाले 82 प्रतिशत लोगों ने बैंकों को लौटाया कर्ज का पैसा
स्कीम के अनुसार, पहली किस्त में लोगों को 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है। वहीं अगर व्यक्ति अपनी पहली किस्त लौटा देता है तो दूसरी किस्त 20,000 रुपये मिलने लगती है। दूसरी किस्त की राशि के लौटाने पर तीसरी किस्त 50,000 रुपये हो जाती है।
रमन ने Atal Pension Yojana (APY) वार्षिक सम्मान समारोह में कहा, ‘‘हमें पीएम स्वनिधि लाभार्थियों तक पहुंच बनानी होगी। पीएम स्वनिधि हमारे देश की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है।’’

इस मामले को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि पीएम स्वनिधि के तहत लोन की पहली किस्त लेने वाले 82% लोगों ने बैंक को कर्ज चुका दिया है, और उन 82% में से 80% लोगों ने बैंक से अगली किस्त लेने के लिए संपर्क किया है।
9 मई, 2015 को शुरू हुई थी Atal Pension Yojana
रमन ने कहा, ‘‘हमने एक क्रेडिट सोसायटी विकसित की है, ये एक बहुत अच्छा क्षेत्र है और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि अटल पेंशन योजना उन 50 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाए जो अब पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है।’’
आप सभी को बता दें कि, Atal Pension Yojana की शुरुआत 9 में 2015 को शुरू की गई थी जिसमें सभी भारतीय विशेष रूप से गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुधार योजना है।
अटल पेंशन योजना के तहत
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, अटल पेंशन योजना के अनुसार अंश धारक 60 वर्ष की आयु से लेकर 42 रुपए से लेकर 1454 रुपये के अपने योगदान के आधार पर हर महीने 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की गारंटीशुदा पेंशन मिलता है।
वहीं दूसरी तरफ अंशधारक की मृत्यु के बाद यह पेंशन उनके जीवन साथी को दी जाती है। लेकिन जीवनसाथी की भी मृत्यु हो जाती है तो 60 वर्ष की आयु तक जमा पेंशन राशि नॉमिनी को लौटा दिया जाता है।
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